Up Shadi Anudan Yojana: बेटियों की शादी के लिए सरकार देती है ₹51,000 की मदद

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शादी अनुदान योजना के लिए कैसे आवेदन करें

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गरीब परिवारों को बेटी की शादी करने में किसी भी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े, इसके लिए केंद्र और राज्य स्तर पर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन्हीं योजनाओं में से एक है उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना(Up Shadi Anudan Yojana). उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के तहत शादी लायक लड़कियों को ₹51000 की मदद देती है. दोस्तों इस लेख के माध्यम से अच्छी फसल आपको शादी अनुदान से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध कराएगा, जिसमें विवाह अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें, शादी अनुदान का स्टेटस कैसे चेक करें, इसके आवेदन की प्रकिया क्या है, कौन-कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं और ज़रूरी दस्तावेज क्या है.

UP Shadi Anudan Yojana 2021

उत्तर प्रदेश सरकार कन्याओं की भलाई के लिए हमेशा से तत्पर रही है. सरकार ने कन्या विवाह को ध्यान में रखकर भी योजना चलाई है. इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पुत्री की शादी के लिए सरकार की तरफ़ से मदद दी जाती है. UP Shadi Anudan Yojana 2021 के तहत 51000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है. इसका लाभ लेने के लिए पुत्री की उम्र 18 साल और पुत्र की आयु 21 वर्ष होनी आवश्यक है. इसका लाभ एक परिवार की दो कन्याओं को ही प्राप्त हो सकेगा.

विवाह अनुदान योजना के लिए शर्ते |Up Sadi Aundan Yojana condition

इस योजना का लाभ शहर और गांव में बसे दोनों परिवार उठा सकते हैं. गांव में रहने वाले जिन परिवारों की वार्षिक आय 46800 रुपये से कम है, वो इसका लाभ उठा सकते हैं. शहर में रहने वाले परिवारों की आय 56400 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. आवेदन करने वाला परिवार या व्यक्ति उत्तर प्रदेश का होना चाहिए. आवेदनकर्ता ग़रीबी रेखा से नीचे का होना चाहिए. इसके तहत 51,000 रुपए की मदद राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है. इसके लिए आवेदनकर्ता के पास किसी भी राष्ट्रीय बैंक में खाता होना ज़रूरी है.

विवाह अनुदान योजना का लाभ कौन-कौन ले सकता है

योजना का लाभ अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग ,अल्पसंख्यक ,सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों को मिलेगा. इसका लाभ लेने के लिए लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21 साल होने ज़रूरी है.

विवाह अनुदान का लाभ लेने के लिए कितने दिन के भीतर अप्लाई करना होगा | Vivah Anudan ke liye kitne din ke bhitar apply karna hoga

इस यूपी विवाह अनुदान योजना 2021 के तहत आवेदन केवल शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है. इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को अनुदान के साथ चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाती है.

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2021 की पात्रता
  • आवेदन करने वाला उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46800 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 56400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए
  • शादी अनुदान योजना के लिए आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति होना चाहिए
यूपी विवाह अनुदान योजना 2021 के दस्तावेज | vivahanudan documents
  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आवेदक का पहचान पत्र
  • बैंक खाता नंबर
  • मोबाइल नंबर
  • आवेदक का शादी प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
  • शादी अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • योजना की वेबसाइट http://www.shadianudan.upsdc.gov.in/ है
  • वेबसाइट पर जाने के बाद इस प्रकार का होम पेज खुलेगा
  • इसके बाद आवेदनकर्ता को अपने अनुसार अपनी जाती को चुनना होगा
  • इसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, जिसमें आवेदनकर्ता पूछी गई सभी जानकारी को भरें

इसे पूरा भरने के बाद फॉर्म को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें ताकि आगे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर बदला जा सकें.

शादी अनुदान फॉर्म डाउनलोड
  • इसका फॉर्म डाउनलोड करने के लिए पहले इस लिंक पर जाना होगा http://www.shadianudan.upsdc.gov.in/
  • इसके बाद फॉर्म का प्रिंट निकालने के http://www.shadianudan.upsdc.gov.in/LandingPage_Edit.aspx इस लिंक पर क्लिक करना होगा.
यूपी विवाह अनुदान योजना में आवेदन पत्र की स्थिति कैसे देखे ?
  • इस योजना के आवेदन की स्थिति जानने के लिए पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
  • इसके बाद चौथे नंबर के बिंदु पर क्लिक करना होगा
  • नीचे दिखाया गया है कैसे करना है
  • और इस लिंक पर क्लिक करें http://www.shadianudan.upsdc.gov.in/LandingPage_Edit.aspx
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान सहायता नंबर | Uttar Pradesh shadi anudan Helpline Number
  • सरकार ने आवेदनकर्ता को किसी भी प्रकार परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं
  • सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के हेल्पलाइन नंबर 18004190001 है
  • अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश के लिए हेल्पलाइन नंबर 18001805131 और 0522-2288861 है
  • अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश के लिए हेल्पलाइन नंबर 0522-2286199 है
निष्कर्ष

दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी जरुर बताएं. Up Shadi Anudan Yojana के ऊपर लिखा गया हमारा लेख आपके और आपके चाहने वालो के लिए मददगार साबित हो सकता है. आप कमेंट कर इसके बारे में जरुर बताएं.

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