(PMFBY) पीएमएफबीवाई क्या है| pradhan mantri fasal bima yojana claim form in hindi pdf |Apply Online Fasal Bima Yojana 2020| Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana | Fasal Bima Yojana Form Download | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन फॉर्म| PM fasal Bima yojna ki Ganana| पीएमएफबीवाई पोर्टल|PMFBY Portal|pradhan mantri fasal bima yojana details|
दोस्तों पीएम फसल बीमा योजना क्या है जानना बहुत जरूरी है इसको जानें बिना हम इसका लाभ नहीं ले सकते हैं.किसानों को खेती करने के दौरान कई प्रकार की आपदाओं और फसल नुकसान/क्षति का सामना करना पड़ता है. इसी क्षति को कम करने के लिए मोदी सरकार ने (PMFBY) पीएमएफबीवाई को शुरू किया था. (PMFBY) पीएमएफबीवाई का क्लेम कर किसानों को खेती में होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकती है. आज हम आपको इस लेख के माध्यम से Pm Fasal Bima Yoajana से जुड़ी सभी जानकारियां मुहैया करायेंगे. जैसे कि Pradhanmantri Fasal Bima Yoajna Kya hai या (PMFBY) पीएमएफबीवाई क्या है, पीएमएफबीवाई पोर्टल(PMFBY Portal) क्या है ये कैसे काम करता है, PMFBY की गणना कैसे करें, इसकी पात्रता क्या है, इसका लाभ लेने के फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें आदि. आपसे विनम्र अनुरोध है कि PMFBY और खेती के बारे में सम्पूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए ये लेख अंत तक पढ़े.
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है ?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी सरकार द्वार किसानों की समृधि के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी बीमा योजना है जिसमें किसनों को फ़सलों को ख़राब मौसम से बचाने के लिए प्रीमियम जमा करना होता है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
Pradhan mantri Fasal Bima Yojana किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे वर्षा, सूखा, तूफान, बाढ़, ओलावृष्टि से होने वाली क्षति के ऐवज में बीमा के ज़रिये सुरक्षा प्रदान करती है. Pradhan mantri Fasal Bima Yojana किसानों पर बीमा के प्रीमियम के अतिरिक्त बोझ को कम करने में मदद भी करती है. Pradhanmantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत ऋण लेने पर किसान को ख़राब मौसम की मार नहीं झेलनी पड़ती है. इसका प्रबंधन और प्रशासन कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है.
PMFBY किसने शुरू की
13 जनवरी 2016 को मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी. इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमएफबीवाई का अनावरण कर इसे शुरू किया था.
केंद्र सरकार ने पीएमएफबीवाई के लिए 16 हज़ार करोड़ रुपये आवंटित किए | New Update Pradhan Mantri fasal Bima yojana 2021 in hindi
- केंद्र सरकार किसानों की फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है
- इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के लिए 16000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं
- केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इस राशि का प्रावधान किया है
- केंद्र सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में इस वित्त वर्ष में लगभग 305 करोड़ रुपये का इजाफ़ा किया गया है
- यह योजना बुवाई चक्र के पूर्व से लेकर फसल की कटाई के बाद तक के लिए सुरक्षा प्रदान करती है
- जिसमें फसल सत्र के मध्य में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए सुरक्षा प्रदान करना भी शामिल है
- पीएमएफबीवाई विश्व स्तर पर किसान भागीदारी के मामले में सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है
- पीएमएफबीवाई विश्व स्तर पर प्रीमियम के मामले में तीसरी सबसे बड़ी योजना है
- पीएमएफबीवाई के लिए प्रतिवर्ष 5.5 लाख से अधिक किसान आवेदन करते हैं
- इस योजना के तहत नामांकित कुल किसानों में से 84% छोटे और सीमांत किसान हैं
Pradhanmantri Fasal Bima Yojana Portal Kya hai ?
(PMFBY) पीएमएफबीवाई पोर्टल को मोदी सरकार द्वारा किसानों को फसल बीमा योजना का क्लेम करने में मदद करने और बीमा तक हर किसान की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शरू किया गया था. पीएमएफबीवाई( PMFBY) पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है जहाँ किसान भाई अपने फसल बीमा के क्लेम की गणना, फसल क्षति सम्बंधित राज्य के अधिकारी को बता सकने के साथ ही बीमा का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं.
पीएम फसल बीमा योजना का उद्देश्य
- प्राकृतिक आपदाओं, कीट से होने वाले नुकसान, और किसी रोग के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.
- किसानों को कृषि क्षेत्र में नई, आधुनिक और अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना है
- कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बरकार और सुनिश्चित रखना है
- किसानों की आय को सुनिश्चित करना और कृषि का सतत विकास करना है
पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम का भुगतान
पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम का भुगतान फ़सलों के सीजन के अनुसार निर्धारित किया गया है. किसानों को खरीफ़ और रबी दोनों ही सीजन की फ़सलों में प्रीमियम का भुगतान करना होता है. किसानों को सभी खरीफ़ की फ़सलों के लिए 2 फीसदी और सभी रबी की फ़सलों 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होता है. किसानों को वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए केवल 5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है.
फसल | प्रीमियम |
रबी | 1.5 प्रतिशत |
खरीफ़ | 2 प्रतिशत |
वाणिज्यिक और बागवानी फसल | 5 प्रतिशत |
पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर होने वाली फसलें
केंद्र सरकार पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ़ और रबी की फ़सलों को कवर कर रही है. खरीफ़ और रबी की खाद्य फसल जैसे अनाज, बाजरा और दालें, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी की फसलें भी इसके तहत कवर की जाती हैं.
PMFBY किस तरीके के नुकसान को कवर किया है
- बुवाई और रोपण से संबधित नुकसान को कवर किया जाता है. किसान के बीमित क्षेत्र में कम बारिश और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण बुवाई और रोपण में अवरोध उत्पन्न होने की स्थति में PMFBY द्वारा कवर किया जाएगा और भरपाई की जाएगी
- खड़ी फसल में बुवाई से कटाई तक कवर किया जाएगा और भरपाई की जाएगी
- इसमें नहीं रोके जा सकने वाले जोख़िम और आपदाएं जैसे सूखा, अकाल, बाढ़, सैलाब, कीट एवं रोग, भूस्खलन, प्राकृतिक आग और बिजली, तूफान, ओले, चक्रवात, आंधी, टेम्पेस्ट, तूफान और बवंडर आदि के कारण उपज के नुकसान को कवर करने के साथ भरपाई भी जाएगी
- इसमें कटाई के उपरांत नुकसान को भी कवर किए जाने के साथ नुकसान की भरपाई भी की जाएगी
- फसल कटाई के बाद चक्रवात और चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश से होने वाले नुकसान को भी कवर किया जाता है लेकिन किसान को इस स्थिति में केवल दो सप्ताह की अविधि के लिए ही कवरेज मिलेगा यानि केवल 14 दिन तक ही इसकी भरपाई के लिए पैसा मिलेगा.
फसल बीमा के अंतर्गत बीमित राशि
PMFBY के अंतर्गत पहले प्रति हेक्टेयर 15,100 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 40,700 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया है. इसमें बोआई से पूर्व चक्र से लेकर कटाई के बाद तक फसल के पूरे चक्र को शामिल किया गया है.
पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम करने की अवधि
PMFBY का लाभ लेने के लिए किसान को नुकसान की खबर बीमा कम्पनी को 72 घंटो के भीतर देनी होगी. ऐसा न करने की स्थिति में पीड़ित किसान को बीमा कंपनी से क्लेम लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. यदि किसी किसान को फसल कटाई के बाद नुकसान हुआ है और उसे नुकसान खेत में 14 दिनों तक पड़ी फसल पर होता है और फसल को बेमौसम बारिश या ओले गिरने से नुकसान हुआ हो तो उसे 3 दिन के भीतर PMFBY के लिए क्लेम करना होगा. यदि कोई किसान ऐसा नहीं करता है तो वह इंश्योरेंस क्लेम के हकदार नहीं माना जाएगा.
हर साल 5.5 करोड़ किसान करते हैं अप्लाई
इस योजना के लिए प्रतिवर्ष 5.5 किसानों के आवेदन आते हैं. इस योजना के तहत अब तक 90,000 करोड़ दावों का भुगतान किया जा चुका है. कोविड लॉकडाउन के दौरान लगभग 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है और इस दौरान 8741.30 करोड़ रुपये के दावे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए गए.
पीएमएफबीयाई के 5 साल पूरे
पीएमएफबीयाई को 13 जनवरी साल 2021 में 5 साल पूरे हो गए हैं. 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने इसका अनावरण किया था.
पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने के क्लेम की जानकारी किसे दें
- किसान फसल नुकसान की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारी को दें.
- किसान 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर 18002005142 या फिर 1800120909090 पर या बीमा कंपनी और कृषि विभाग विशेषज्ञ को इसकी जानकारी दें.
- नुकसान की जानकारी बीमा कंपनी तक पहुंचने के बाद कम्पनी नुकसान का आकलन करने के लिए प्रतिनिधि को किसान के वहां भेजेगी.
- अगले 10 दिनों के भीतर प्रतिनिधि किसान की फसल नुकसान का आकलन करेगा.
- इसके बाद 15 दिनों के भीतर बीमित राशि किसानों के खातों में आ जाएगी.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आने वाली बीमा कंपनीयों के टोल फ्री नंबर लिस्ट
बीमा कंपनी के नाम | टोल फ्री नंबर |
भारतीय कृषि बीमा कंपनी | 1800116515 |
बजाज आलियांज़ इंश्योरेंस | 1800205959 |
भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस | 18001037712 |
चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी | 18002005544 |
फ्युचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 4141 |
एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस | 1800 266 0700 |
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी | 1800 266 9725 |
इफको टोकियो जनरल बीमा कंपनी लिमिटेड | 1800 103 5490 |
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 200 7710 |
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 209 1415 |
ओरिएण्टल इंश्योरेंस | 1800 118 485 |
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस | 1800 102 4088 / 1800 300 24088 |
रॉयल सुंदरम अलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 568 9999 |
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस | 1800 123 2310 |
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 3000 0000 / 1800 103 3009 |
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 209 3536 |
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी | 1800 4253 3333 |
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 200 5142 |
क्लेम के भुगतान में होने वाली देरी से बचने के लिए किसान किया करें
दावा भुगतान में देरी ना हो इसके लिए किसान अपने स्मार्ट फ़ोन का उपयोग करें. इसके लिए किसान फसल काटने के आंकड़े जुटाने और फिर साईट पर अपलोड करने के लिए स्मार्ट फ़ोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक का उपयोग करें.
Pradhanmantri Fasal Bima Yoajna 2020-2021 ke liye avedan kaise karen ?
- प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना की अधिकारिक वेबसाइट
- किसान भाइयों को PMFBY 2020-2021 के लिए आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर क्लिक करना होगा.
- किसान भाइयों को फार्मर कार्नर के बॉक्स में क्लिक करना होगा
- इसके बाद किसान भाइयों को अपना एक अकाउंट बनाना होगा
- किसान भाई अपने नंबर के माध्यम से अकाउंट बना सके सकते हैं
- यदि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो डोंट हैव रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाकर पहले नंबर रजिस्ट्रेशन की प्रकिया करनी होगी.
किसान भाई उपरोक्त फॉर्म को वेबसाइट पर भरें
फार्म भरने के बाद सबमिट कर दें
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2020-2021 के लिए आवेदन स्टेटस या स्थिति कैसे चेक करें
- PMFBY की वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाएं
- इसके बाद चौथे नंबर वाले बॉक्स पर क्लिक करें, जिस पर एप्लीकेशन स्टेटस( Application Status) लिखा हुआ है
- फिर आपके सामने एक नया पेज खुलकर आयेगा जिस पर आप बीमा रसीद का नंबर डालें
- इसके बाद नीचे दिए हुए कैप्चा कोड को भरें और नीचे चेक स्टेटस( Check Status) पर क्लिक करें
- इसके बाद आपको आवेदन की स्थति(Status) के बारे में जानकारी मिल जाएगी
Pradhan mantri fasal Bima Yojana Premium Calculation
- पीएमएफबीवाई में दावे की गणना का तरीका जानने के लिए किसान भाइयों को योजना की https://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा
- इसके बाद किसान भाइयों को तीसरे नंबर के बॉक्स पर क्लिक करना होगा
- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिस पर फसल का चयन , साल ,स्कीम , स्टेट , डिस्ट्रिक्ट , क्रॉप आदि की जानकारी डालनी होगी
इसमें आप दावे से सबंधित जानकारी भरें और आपको कंप्यूटर ख़ुद से गणना कर के सारी जानकारी दे देगा जिसके बाद आप अपना प्रीमियम कैलकुलेट कर पायंगे.
पीएम फसल बीमा योजना की ज़िलेवार जानकारी | PM Fasal Yojana state wise list in Hindi
- पीएम फसल बीमा योजना की ज़िलेवार जानकारी हासिल करने के लिए PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा.
- वेबसाइट के ओपन होने के बाद रिपोर्ट वाले आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपको पीएम फसल बीमा योजना की ज़िलेवार(स्टेट वाइज फार्मर डिटेल) आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपके सामने जो पेज खुलकर आयेगा उस पीडीएफ को डाउनलोड कर के सालभर की जानकारी हासिल कर सकते हैं.
पीएम फसल बीमा योजना का फॉर्म कहाँ से लें
- किसान भाई पीएमएफबीवाई का फॉर्म ऑफलाइन बैंक जाकर हासिल कर सकते हैं. फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं- http://pmfby.gov.in/
- अगर आप फॉर्म ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना (PMFBY) का फॉर्म भर सकते हैं.
फॉर्म भरने के लिए क्या-क्या जरुरी कागजात चाहिए ?
पीएम Fasal Bima Yojana का फॉर्म भरने के निम्नलिखित कागजात चाहिए
- पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड
- खेत का खसरा नंबर / खाता नंबर
- खेत पर फसल बोई है, इसका प्रूफ
- प्रूफ के तौर पर किसान पटवारी, सरपंच, प्रधान के द्वारा लिखा पत्र
- हर राज्य में ये व्यवस्था अलग अलग है इसलिए नजदीकी बैंक जाकर इस बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं
- एक कैंसिल्ड चैक (Cancelled Cheque) भी लगाना जरूरी
फसल बीमा योजना की पात्रता
फसल बीमा योजना की पात्रता के लिए किसान को किसी भी चीज़ जरूरत नहीं है. कोई भी किसान इस योजना का लाभ ले सकता है. यहां तक की इसका लाभ कराये पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसान भी ले सकते हैं. इसके तहत उन किसानों को ही पात्र माना जाएगा जो पहले से इस तरीके की किसी भी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं.